ग्राम पंचायत राजाका का है मामला !

नगीना

न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फिरोजपुर झिरका अलताफ पुत्र अययुत आयु 40 साल निवासी गाव राजाका थाना नगीना जिला नहु । मुस्तगीत बनाम अलताफ सरपंच ग्राम पंचायत राजाका थाना नगीना जिला नूह 12. विरेन्द्र सिंह खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नगीना जिला नूंह माजिद खान ए.बी. पी. ओ नगीना जिला नूह 4. असलम अकाउंटेट असिसटेट ब्लाक नगीना जिला नूह 15. कृष्ण कुमार सेक्रेटरी नगीना जिला नूह | 6 जसवीर सिंह बलाक जे.ई नगीना जिला नूह दोषीयान इस्तगासा जेर धारा 420,409, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. श्रीमान जी मुस्तगीस निम्नलिखित निवेदन करता है। यह कि मुस्तगीस उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है और गांव राजाका का एक जिम्मेदार समाजव्यक्ति है। यह कि गत वर्षों के दौरान मनरेगा के तहत सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को गांव में रह रहे लोगों के कल्याण व हेतु धनराशि दी गई जो धन राशि गांव के विकास हेतु सम्बन्धित सरपंध के तहत खर्च की जानी थी। इस स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य एक वित्तीय वर्ष में एक सौ दिनों के लिए देहात में रह रहे लोगों द्वारा आवेदन किये जाने पर उक्त स्कीम का उन्हें लाभ दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार ने भी इस बारे वर्ष 2007 एच. आर. ई.जे.एस 2007 के तहत घोषणा जाकी की उक्तीकल एक मा उददेश्य गरीब व अस्पतमद देहात में रह रहे लोगों के लिए काम मुहैया करवाना और उसके बदले में उन्हें परमा देना 13 यह कि इस स्कीम का नाम लेने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जाना अनिवार्य था जो निम्न है (1) अभ्यार्थी को सर्वप्रथम जाँद कार्ड के लिए सरपंध के सम्मुख अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र, लिंग, आयु, पिता/पति का नाम व हस्ताक्षर द्वारा आवेदन करना ( आवेदन फार्म व जाव कार्ड की संलग्न) (2) पंचायत व अन्य अधिकारी द्वारा आवेदन की तसदीक (3) आवेदनकर्ता द्वारा स्वेच्छा से सरपंच व अन्य अधिकारी कार्य इच्छा व्यक्त करना (4) सरपंच व पंचायत अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को काम दिये जाने बारे सूचित करना । (5) पंचायत अधिकारी आवेदनकर्ता से सम्बन्धित काम पर उपस्थिती बारे में सम्बन्धित सरपंच से सूचना के आधार पर आगामी कार्यवाही करना और इस बारे रिकार्ड तैयार करना) (6) आवेदनकर्ता द्वारा किये गये काम की पगार उसके खाता में काम के खत्म होने के तुरन्त बाद या 15 दिन के अंदर डाली जाना ।। अंतत आवेदनकर्ता द्वारा किये गये काम से सम्बन्धित रिपोर्ट खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पेश की जाना। फार्म की कापी साथ (सलग्न है। इस प्रकार उक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दोषीयान के नियंत्रण व दिशा निर्देशानुसार किया जाता है जिसमें किसी भी अनियमितता, फर्जकारी के लिए दोषीयान की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवारी बनती है। 4. यह कि दोषियान ने आपस में साजवाज होकर व के तहत ग्राम पंचायत राजाका के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि का गबन किया है जो निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है। (1) दोषी न । अलताफ सरंपच ने सभी दोषीयान के साथ साजवाज होकर गांव के करीब 20 लोगों के फर्जी डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनाकर भारी राशि का गबन किया है ( डुप्लीकेट फर्जी जाब कार्ड की लिस्ट सलग्न है) । (2) दोषियान ने आपस में साजबाज होकर व धन राशि को हड़पने की नीयत से एक ही व्यक्ति/आवेदनकर्ता को उसी दिन दो अलग-2 जगहों पर काम करते हुए दर्शाया है। रिकार्ड साथ सलग्न है) । (3) इसके अतिरिक्त दोषियान में जॉब कार्ड तैयार किये है उनको बिना किसी आई.डी प्रूफ के तैयार किया है। जो आवेदनकर्ता की आयु उसके वोटर कार्ड से मेल नही खातो यह तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि एक गांव वासी समद्र खान पुत्र नूर मोहम्मद की आयु 45 वर्ष जाबकार्ड में दर्शाई हुई है जबकि वोटर कार्ड में उसकी आयु 82 साल है। उसकी पत्नि की आयु 40 साल दर्शाई हुई है जबकि उसकी पत्नि की आयु वोटर लिस्ट में 77 साल है और उसके पुत्र सहीद की आयु 41 वर्ष दर्शाई हुई। जिससे स्पष्ट है कि बेटा अपनी मां से केवल एक वर्ष बड़ा है। वोटर लिस्ट साथ सलग्न है। । (4) अन्य आवेदनकतो तारिफ पुत्र जान मोहम्मद को काम करते हुए उसके बैंक खाते में पगार डाली दर्शाई हुई है जबकि वह एक अ व्यक्ति है ( सम्बन्धित रिकार्ड व अपंग प्रमाणपत्र साथ सलंग्न है) ( 5 ) एक अन्य व्यक्ति इब्राहिम पुत्र समसुदीन को भी आवेदनकता दीपदाने न हुआ है जबकि उक्त इब्राहिम 100% दृष्टिहीन है। उक्त दोनों व्यक्ति स्कीम के तहत अयोग्य होने के बावजूद भी दोषियान द्वारा स्कीम के सहत धन राशि को हड़पने की नीयत से उनके फर्जी जॉब कार्ड बनाये गये है। सम्बन्धित दस्तावेज व दृष्टिहीन प्रमाण पत्र क्षेत्रम इसके अतिरिक्तदोषीमान द्वारा धन राशि को हड़पने की नीयत से गांव के कुछ अन्य लोगों के फर्जी जाब कार्ड बिना किसी उनकी जानकारी के तैयार किये। इस बारे में गांव के लोगों ने दोषियान द्वारा की गई फर्जीकारी के खिलाफ हलफनामें पेश किये। ( हलफनामों की पति सलग्न है। ) (7) इसके अतिरिक्त स्कीम के तहत दोषियान ने एक ही परिवार के कई सदस्यों के आब कार्ड तैयार किये जबकि स्कीम के तहत स्वल एक परिवार के केवल एक ही सदस्य का जाब कार्ड जारी किया जा सकता है। (8) इसके अतिरिक्त दोषी न । ने उक्त स्कीम के तहत देईनाशिमंक को हड़पने की नीयत से फर्जी बैंक खाते बिना खाताधारक की इल्ला के फर्जी दस्तावेज की विनाह पर खुलवाए है जिस बारे खाता धारको उनको बंद कराने बारे हलफनामा पेश किये ( प्रतिया हलफनामा सलग्न है । ) 5. यह कि इस विषय में मुस्तगीस ने स्थानीय पुलिस तथा अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायते की परन्तु आज तक भी दोषीयान के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हुई इसलिए मौजूदा इस्तगासा माननीय न्यायालय में दायर किया है। 6. यह कि उक्त बाका अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घटित हुआ है इसलिए अदालत श्रीमान को उक्त इस्तगासा को सुनने द फैसला करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। 7. यह कि दोषियान ने जुर्म और धारा 420,409, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी के तहत इतका किया है जो कि दण्डनीय अपराध है अत माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस्तगासा हजा को जेरपारा 156(3) सी. आर. पी. सी. के तहत ना गाना भेजकर दोषियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये जावे SD अलताफ मुस्तगीस अलताफः पुत्र अयब निवासी गावराजाका पाना नगीना जिला नूह अज थाना उपरोक्त इस्तगासा न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फिरोजपुर झिरका जिला नूह से थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 225 दिनांक 14-10-2021 धारा 420,409,467, 468, 471, 120B 1PC याना नगीना दर्ज रजि० किया जान FIR की प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा नियमानुसार तैयार करके ईलाका मजिस्ट्रेट साहब वा उच्च अफसरात वाला की सेवा में अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट MAIL भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल इस्तगासा अनुसंधान हेतू SI वीर सिंह याना नगीना के हवाले



नोट- यह अभियोग SIबीर सिंह यांना नगीना की आई0डी0 ना होने के कारण SI यादराम की आई0डी0 मे दर्ज किया

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